जमीन सौदे के नाम पर खेला करोड़ों का खेल! आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

# Neeraj Makhija | 17 Jun, 2026

डेस्क//- बिलासपुर में 1 करोड़ 90 लाख रुपये की जमीन हड़पने के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को बड़ा झटका दिया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामला तालापारा क्षेत्र का है, जहां 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला गिरिजा आनंद की कीमती जमीन को कथित रूप से धोखाधड़ी कर अपने नाम कराने का आरोप है। पीड़िता की ओर से बताया गया कि बीमारी के कारण उन्होंने अपनी पुत्री मंजूलता को जमीन की देखरेख और बिक्री के लिए मुख्तियारनामा दिया था।

आरोप है कि पारिवारिक परिचित अंकित कुमार एक्का ने करीब 2180 वर्गफुट जमीन का सौदा 1 करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपये में किया और रजिस्ट्री के दौरान भुगतान के लिए बैंक के चार चेक दर्शाए गए। लेकिन रजिस्ट्री के बाद पीड़िता को चेक नहीं दिए गए और बाद में जमीन का नामांतरण भी आरोपी के नाम पर करा लिया गया। जब पीड़िता ने रकम की मांग की तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और बाद में अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया।

जांच में यह भी सामने आया कि रजिस्ट्री के दिन आरोपी के बैंक खाते में मात्र 12 लाख 9 हजार रुपये ही मौजूद थे। अदालत में बचाव पक्ष ने मामले को सिविल प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन न्यायालय ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि बिना भुगतान किए करोड़ों की जमीन अपने नाम कराना प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की ओर संकेत करता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं

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