50 लाख की ठगी का आरोप,भू-माफिया प्रफुल्ल झा को कोर्ट से बड़ा झटका, एंटीसिपेटरी बेल खारिज ..

# Neeraj Makhija | 16 May, 2026

डेस्क //; बिलासपुर में कथित जमीन घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी भू-माफिया प्रफुल्ल झा को बड़ा झटका लगा है। वृद्ध महिला की संपत्ति की देखरेख के लिए दिए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी का कथित रूप से दुरुपयोग कर 50 लाख रुपये की ठगी के आरोप में फंसे प्रफुल्ल झा की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है, मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज अपराध क्रमांक 631/26, धारा 420 भादवि से जुड़ा हुआ है

प्रार्थी राजेश हर्षपाल की शिकायत पर दर्ज इस मामले में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन क्रमांक 859/26 पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता को गंभीर माना।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 50 लाख रुपये की छलपूर्वक ठगी का मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वर्तमान समय में इस प्रकार के कई मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे मामलों में यदि शीघ्र या अग्रिम जमानत दी जाती है, तो इससे आरोपियों का हौसला बढ़ेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा।

कोर्ट ने यह भी माना कि मामला अभी विवेचना स्तर पर है और जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर ही तथ्यों का परीक्षण किया जा सकेगा। वहीं प्रार्थी पक्ष ने भी आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। अपराध की गंभीरता, प्रार्थी की आपत्ति और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी प्रफुल्ल झा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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