कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सुर्खियों पर..

# Neeraj Makhija | 18 Apr, 2025

बिलासपुर//- कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सामनें आया हैं,जिस नाबालिग से युवकों ने मारपीट की पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया,इतना ही नही नाबालिग पर 151(2) तक लगा उसपर कार्यवाही भी कर दी ..

उक्त पूरा मामलें में मिली जानकारी के मुताबिक जिम में नाबालिग के साथ युवक ने मारपीट की जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,देखा भी जा रहा है कि उक्त सीसीटीवी फुटेज में युवक पहले हाथ छोड़ने दिख रहा है,लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद नाबालिक को आरोपी बना दिया उसके खिलाफ मारपीट व गाली गलौज समेत धारा 151 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है मामला पूरा कोतवाली थाना क्षेत्र का हैं..

 

मामले में मिली जानकारी के अनुसार दयालबंद निवासी नाबालिक आदित्य राज केसरी उम्र 15 वर्ष जो पिछले तीन वर्ष से नियमित जिम में कसरत करने जाता है,रोज की तरह 14 अप्रैल की शाम को जिम कसरत करने गया,इस दौरान जिम में प्रखर केसरी व उसके अलावा साहिल बोले,शुभम केसरी समेत अन्य भी थे,सभी आपस में बातचीत कर रहे थे..

इसी बीच तकरीबन 7:30 बजे आदित्य ने बैक बेंच करने के लिए बेंच सामान्य रखा था,तभी मुंगेली नाका निवासी सुभाष केशरी वहां आया और बेंच अपने हिसाब से बदलकर दूसरी तरफ चला गया जिसके बाद आदित्य ने वापस बेंच सीधा किया इतने में सुभाष ने गाली गलौच शुरू कर दिया,वही मना करने पर सुभाष ने सीधे नाबालिक से मारपीट शुरू कर दी,पूरी घटना सीसीटीवी में स्पष्ट है इसके बावजूद पुलिस ने सुभाष के रिपोर्ट पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदित्य राज के खिलाफ मारपीट गाली गलौज के साथ ही सीआरपीसी की धारा 151(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया..

वही पीड़ित के पिता प्रवीण केसरी जब काउंटर केस दर्ज कराने आवेदन देकर पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एक न सुनी और दूसरा आवेदन थाने से टाइप करवाकर मारपीट की बजाय झूमर झटकी लिखा उसमें रिसीविंग दे दिया,जिसके बाद कोतवाली पुलिस की एक तरफा कार्यवाही और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं..

क्या होता है धारा 151 (2) में प्रावधान...

सीआरपीसी की धारा 151 संज्ञेय अपराधो के ख़िलाफ़ सुरक्षा हैं,धारा 151 (2) में प्रावधान हैं, की पुलिस की गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है पुलिस के पास गिरफ्तार लोगों को जमानत पर छोड़ने का अधिकार नहीं होता ऐसे गिरफ्तारियां को बिना वारंट के गिरफ्तारी की सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी के आधारित के बारे में भी सूचित करना होगा...

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